भारत की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती
भारत की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती .
परन्तु भारतीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टीद्वारा बार बार प्रचार में कहा जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री का चुनाव है. जो हास्यास्पद के साथ -साथ जनता को सू च ना की दृष्टि से गुमराह करना है.
संविधान के अनुसार बहुमत के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है .अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर सीधे चुनाव की बात करता है तो उसको संविधान की जानकारी नहीं है .भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को पढ़ लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जायेंगी और बहस में गलती नहीं होगी. .सम्बंधित अंश प्रस्तुत है
75.(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister
(2) The Minister shall hold office during the pleasure of the President
(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People
(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule
(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister
(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and, until Parliament so determines, shall be as specified in the Second Schedule .
भारत की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती .
परन्तु भारतीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टीद्वारा बार बार प्रचार में कहा जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री का चुनाव है. जो हास्यास्पद के साथ -साथ जनता को सू च ना की दृष्टि से गुमराह करना है.
संविधान के अनुसार बहुमत के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है .अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर सीधे चुनाव की बात करता है तो उसको संविधान की जानकारी नहीं है .भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को पढ़ लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जायेंगी और बहस में गलती नहीं होगी. .सम्बंधित अंश प्रस्तुत है
75.(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister
(2) The Minister shall hold office during the pleasure of the President
(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People
(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule
(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister
(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and, until Parliament so determines, shall be as specified in the Second Schedule .
एक सामान्य बात जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए
शेष नारायण सिंह, राजनैतिक सम्पादक, देशबंधु, नयी दिल्ली के लेख से साभार।, 28.04.19
शेष नारायण सिंह, राजनैतिक सम्पादक, देशबंधु, नयी दिल्ली के लेख से साभार।, 28.04.19
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